मध्य प्रदेश की जेलों में खुलेंगी कैंटीन

भोपाल। प्रदेश की सभी जिला जेलों में अब महिला बंदी अपनी पसंद की चूड़ी, बिंदी और सुहाग की सामग्री लेकर सजधज कर रहे सकेंगी। बालों के लिए शैंपू और चेहरे के लिए क्रीम भी वे बाहर से ले सकेंगी। वहीं पुरुष कैदी नारियल, अगरबत्ती, धूप से लेकर सलाद, नमकीन, मूंगफली दाने गुड सहित कई पसंदीदा वस्तुएं इन कैंटीन से ले सकेंगे।
दरअसल जिला जेलों में खुलने जा रही इन कैंटीन से कैदियों के लिए हर महा 1500 रुपए का सामान अलग से लेने की सुविधा उन्हें प्रदान की जाएगी। जेल विभाग द्वारा अभी केवल दो केंद्रीय जेलों में कैंटीन का संचालन किया जा रहा है। अब प्रदेश की सभी जिला जेलों में भी कैंटीन की सुविधा प्रारंभ की जाएगी।
महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं अरविंद कुमार ने इसके लिए सभी जिला जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर जिला जेलों में कैंटीन शुरू करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि कैंटीन के अभाव में कई बार परिजन बंदी के लिए जरूरी सामान नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें जेल के अंदर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
जांच सुरक्षा के साथ मिलेगी सामग्री
कैंटीन के स्थान की सुरक्षा, कर्मचारी स्टेशनरी की व्यवस्था जिला जेल को करना होगा। जेल की कैंटीन में प्रिंटेड कैरी बैग में समग्री अष्टकोण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। अधिकारी मांग पत्र से मिलान कर सामग्री कैदी को सुपुर्द करेंगे। सामान की सघन तलाशी के बाद ही कैदियों को यह प्रदाय की जाएगी। भेजी गई सामग्री और जमा राशि का पूरा ब्यौरा भी कैंटीन संचालक को रखना होगा।
कैदी सक्षम नहीं, तो परिजन जमा कर सकेंगे पैसे
बंदियों को जेल में काम करने के एवज में मेहनताना मिलता है यह राशि जमा होती रहती है। इसमें से वह हर माह ₹1500 कैंटीन में सामान लेने में खर्च कर सकेंगे। यदि बंदी राशि जमा करने में सक्षम नहीं है तो उनके परिजन भी यहां कैंटीन से सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ₹1500 हर माह जमा कर सकेंगे। कैंटीन से माह में अधिकतम 4 बार सामग्री ली जा सकेगी। एक बार में अधिकतम ₹375 की सामग्री ली जा सकेगी।
