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हिजाब केस में सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इंकार, कहा - मामले को तूल ना दे

हिजाब केस में सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इंकार, कहा - मामले को तूल ना दे
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नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। आज कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली छात्रा की तरफ से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के चलते परीक्षा में समस्या आएगी। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले का परीक्षा से कोई संबंध नहीं।

कर्नाटक की दो छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में हिंदू सेना के नेता सुरजीत यादव ने भी कैविएट दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर रोक का एकतरफा आदेश न देने की मांग की है।

हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं -

बता दें कि 15 मार्च कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं कहते हुए शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के सरकार के निर्णय को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

Updated : 29 March 2022 8:06 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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