रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की NIA करेगी जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की NIA करेगी जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
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कोलकाता। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगा के हावड़ा में हुई हिंसा की जांच अब एनआईए करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। गुरुवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम और हिरणमई भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।

उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस को अगले दो सप्ताह के अंदर जांच संबंधित सभी दस्तावेज कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है। बता दें की भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ने इसे लेकर याचिका लगाई थी। उन्होंने दावा किया था कि रामनवमी की शोभायात्राओं पर योजनाबद्ध तरीके से हमले किए गए हैं। उन्होंने इसके पीछे कट्टरपंथी ताकतों का हाथ बताया था। जिन्होंने रामनवमी शोभायात्रा के रास्ते में हमले की पूरी योजना बना रखी थी।

इससे जुड़ा एक वीडियो भी कोर्ट में पेश किया गया था। जिसमें पुलिस हालात को संभालने के बजाए पत्थरबाजी करते और शोभायात्रा पर पत्थर बरसा रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ मौनावस्था में खड़ी नजर आ रही है। गौरतलब है कि रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसा भड़की थी। हावड़ा और रिसड़ा में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया था. कई वाहनों को आग लगा दी गई थी। वहीं पत्थरबाजी की घटना के दौरान कई दुकानों में तोड़फोड़ कर दी गई थी। हावड़ा के अलावा कई जिलों से पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी।



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