मप्र सरकार ने MPPSC के नियमों में किया बदलाव, जानकर आवेदक हो जाएंगे खुश

मप्र सरकार ने MPPSC के नियमों में किया बदलाव, जानकर आवेदक हो जाएंगे खुश
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भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपी-पीएससी) की परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयुसीमा में तीन वर्ष की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा की।मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2023 तक अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट दी जा रही है।

मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 के चलते पीएससी की परीक्षाएं न होने पर जो पात्र युवा आयु सीमा पार कर गए हैं, उनके साथ न्याय हो सके, इसलिए उनकी मांगों के आधार पर पीएससी की परीक्षा में केवल एक वर्ष के लिए आवेदक की अधिकतम आयु सीमा तीन साल बढ़ाने का फैसला हम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मुझसे कई बच्चे मिले थे। उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं नियमित न होने के कारण अधिकतम आयु सीमा निकल जाने का विषय उठाया था। उनका पक्ष न्यायापूर्ण था, इसलिए हमने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा में एक बार के लिए तीन साल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

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