भाजपा समेत विपक्ष के कई सांसद-विधायकों की जा चुकी है सदस्यता, राहुल गांधी पहले नेता नहीं
लोकसभा सदस्यता गंवाने वालों की लिस्ट में इंदिरा और सोनिया गांधी का भी नाम शामिल है
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नईदिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। मानहानि केस में सूरत सेशन कोर्ट द्वारा दो साल की सजा मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। इस मामले में सत्ता पक्ष और समूचे विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक शोर मचा रही है।
बता दें कि राहुल गांधी देश के पहले नेता नहीं है, जिनकी सदस्यता रद्द हुई हो। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल समेत कई नेताओं की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है।आज हम आपको बताएंगे की राहुल गांधी से पहले किन नेताओं की सदस्यता सजा के चलते चली गई। इस फेहरिस्त में राहुल गांधी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और माँ सोनिया गांधी का भी नाम शामिल है।
इंदिरा गांधी -
साल 1977-78 में 1978 को इंदिरा गांधी कर्नाटक के चिकमंगलूर से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थीं। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने लोकसभा में उनकेखिलाफ18 नवंबर को सरकारी अफसरों का अपमान करने और पद के दुरुपयोग करने के मामले में प्रस्ताव पेश किया। 7 दिनों में प्रस्ताव पारित होने के बाद विशषाधिकार समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी की लोकसभा सदयता रद्द कर दी गई थी।
सोनिया गांधी -
साल में कांग्रेस नियत यूपीए एक शासनकाल में लाभ के पद का मामले देश की सुर्ख़ियों में रहा था। इस दौरान सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद होने के साथ राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन भी थीं, जिसे 'लाभ का पद' करार दिया गया था। जिसके कारण उनकी लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दी गई थी। इसके बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट से दोबारा चुनाव लड़ा था।
लालू प्रसाद यादव -
संसद सदस्यता गंवाने वाले नेताओं की लिस्ट राजद नेता लालू प्रसाद यादव का नाम भी शामिल है। चारा घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2013 को दोषी पाया था इसके बाद संसद द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी कर उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उस समय लालू यादव बिहार के सारन से लोकसभा सांसद थे।
आजम खान -
सपा नेता और रामपुर से पूर्व विधायक आजम खान की भी सदस्यता एक केस में दोषी पाए जाने के बाद रद्द हो चुकी है। आजम खान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा था। इस मामले में तीन साल तक कोर्ट में केस चला और फिर कोर्ट ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उप्र विधानसभा ने नोटिफिकेशन जारी कर आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी।
खब्बू तिवारी -
अयोध्या की गोसाइगंज सीट से भाजपा विधायक रहे इंद्र प्रताप सिंह उर्फ खब्बू तिवारी की सदस्यता 2021 में रद्द हो गई थी। खब्बू तिवारी फर्जी मार्कशीट केस में दोषी पाए गए थे। एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें उ 18 अक्टूबर 2021 को पांच साल की सजा सुनाई थी।
कुलदीप सिंह सेंगर -
उन्नाव रेप कांड में दोषी ठहराए गए भाजपा के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की भी सदस्यता जा चुकी है। कुलदीप सेंगर को रेप मामले में दोषी ठहराया गया था और कोर्ट ने आजीवन करावास की सजा सुनाई गई थी।
स्वदेश डेस्क
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