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क्या आपके पास भी है पेंशन स्कीम, सुकन्या योजना के खाते, पढ़े पूरी खबर

31 मार्च तक कर लें ये जरूरी 5 काम

क्या आपके पास भी है पेंशन स्कीम, सुकन्या योजना के खाते, पढ़े पूरी खबर
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वेबडेस्क। भारतीय वित्तीय वर्ष 1 मार्च को समाप्त हो जाएगा और एक अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष का आगाज होगा। इसके साथ ही पैन को आधार से लिंक कराने का अंतिम अवसर भी 31 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। मार्च माह में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कई महत्वपूर्ण फाइनेंसियल काम लोगों को निपटाना जरूरी होते है जैसे - आयकर रिटर्न, निवेश आदि

बारे दें की पैन-आधार लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। इस तारीख के बाद अनलिंक्ड पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे। यदि आपने अब तक लिंक नहीं कराया है तो जल्द करवा लें। आयकर विभाग का स्पष्ट निर्देश है की 31 मार्च 2023 तक अपने पैन और आधार को आपस में लिंक नहीं कराया तो, उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जएगा।

बचत योजना में निवेश

यदि आप करदाता है और आप टैक्स सेविंग के लिहाज से निवेश कर्कना चाहते है तो ये काम जल्द से जल्द पूरा कर लें। आयकर की धारा 80C के तहत निवेश पर 1.50 लाख रुपये तक की छूट मिलती है। सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंड फंड और नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश कर आप टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा आप टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में भी निवेश कर सकते हैं। यदि आपने इन योजनाओं में पहले से निवेश कर रखा है तो बता दें की इन बचत योजनाओं में जमा करने की अंतिम तिथि भी 31 मार्च 2023 है। इसीलिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले निश्चित कर लें की तय राशि जमा कर दी है।

एलआईसी पॉलिसी

आप टैक्स सेविंग के लिएहाई प्रीमियम एलआईसी पॉलिसी भी ले सकते है। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते है तो आपको 31 मार्च 2023 से पहले इसे कराना होगा। क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। नए नियमों के अनुसार 5 लाख के वार्षिक प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा पॉलिसियों से होने आय कर के दायरे में आएगी। लेकिन अगर आप 31 मार्च 2023 से पहले ऐसी कोई पॉलिसी लेते है तो यह इस नए नियम के तहत नहीं आएगी और आपको कर छूट में लाभ मिलेगा।

अपडेटेड आईटीआर

वित्त वर्ष 2019-20 और असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न फ़ाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। यदि आपको लगता है की आपसे आयकर रिटर्न फाइलिंग में कुछ त्रुटि हुई है तो आप इस संबंध में 31 मार्च 2023 तक आयकर विभाग से चर्चा कर सकते है। इसके अलावा टैक्सपेयर्स अपडेटेड रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं।

Updated : 13 April 2024 12:54 PM GMT
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