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Gyanvapi Case : वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, ASI से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की दी मंजूरी

हिन्दू पक्ष की चार महिलाओं ने सील वुजूखाना को छोड़ शेष सभी हिस्सों का वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराने की मांग की थी

Gyanvapi Case : वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला, ASI से ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की दी मंजूरी
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वाराणसी। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी के मूल वाद में सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले भाग का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर फैसला आ गया। ला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर लिया है।इसके पहले अदालत ने 14 जुलाई को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सभी पक्षों की मौजूदगी में ये आदेश दिया। इसके पहले 14 जुलाई को जिला जज ने मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला 21 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। न्यायालय के फैसले को हिन्दू पक्ष बड़ा जीत मान रहा है।

हिन्दू पक्ष की चार महिलाएं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास व रेखा पाठक ने 16 मई को जिला जज की अदालत में अर्जी देकर अपील की थी कि सील वुजूखाना को छोड़ शेष सभी हिस्सों का वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराया जाए। न्यायालय में महिलाओं के अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने पूर्व में हुए कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट पेश की। उनका कहना था कि सर्वे में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। अधिवक्ताओं की दलील है कि एएसआई सर्वे से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी की वास्तविकता क्या है। सर्वे में बिना क्षति पहुचाएं पत्थरों, देव विग्रहों, दीवारों सहित अन्य निर्माण की उम्र का पता लग जाएगा। साथ ही पूरे सर्वे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी हो। अधिवक्ताओं ने अपने दलील में कई सुबूत व तथ्य भी अदालत में रखे हैं। अदालत ने 22 मई, 12 व 14 जुलाई को भी सुनवाई की। पिछली सुनवाई पर आदेश के लिए 21 जुलाई की तिथि नियत की थी। इस मामले में प्रतिवादी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे कराने के आवेदन का विरोध किया है।

Updated : 21 July 2023 11:22 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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