देश में होने वाली परीक्षा धांधली में आएगी कमी! केंद्र सरकार ने लागू किया एंटी पेपर लीक कानून, इतने सालों की सजा का प्रावधान

देश में होने वाली परीक्षा धांधली में आएगी कमी! केंद्र सरकार ने लागू किया एंटी पेपर लीक कानून, इतने सालों की सजा का प्रावधान
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भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की।

देश भर में एंटी पेपर लीक कानून (Centre notifies Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 अब लागू हो गया है। भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात इसकी अधिसूचना जारी की। परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी को देखते हुए इसे लागू किया गया है। संसद में इस कानून को इसी साल के फरवरी में लाया गया था।

इस कानून के लागू तहत अब पेपर लीक कांड के दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपये के जुर्माना हो सकता है। वहीं सार्वजनिक परीक्षा में नकल करते हुए या कोई अनुचित साधन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। बता दे इस कानून को उस समय लाया गया जब पूरे देश में युवा पेपर लीक के कांड से परेशान हैं। बीते दिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस प्रश्न को भी पूछा गया था कि यह कानून कब लागू की किया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा है, "केंद्रीय सरकार, लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (2024 का 1)की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 21 जून, 2024 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।"

कानून लागू होने के बाद अब यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं इसके दायरे में होंगी।

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