'लापता हेड कांस्टेबल की तलाश को एसआईटी लगाएं': इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीजीपी प्रशांत कुमार को दिया आदेश…

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि पौने दो साल से लापता हेड कांस्टेबल राजाराम शुक्ल का पता लगाने के लिए एसआईटी गठित करें। न्यायालय ने कहा कि किसी पुलिस अधिकारी के मार्फत एसआईटी द्वारा तलाश में उठाए गए कदमों की जानकारी के साथ हलफनामा भी दाखिल किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति वी.सी. दीक्षित की खंडपीठ ने ललित शुक्ल की याचिका की सुनवाई करते हुए सोमवार को दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि याची के पिता राजाराम शुक्ल हेड कॉन्स्टेबल की 10 अगस्त 2023 से गुमशुदगी की रिपोर्ट हमीरपुर के जरिया थाने में दर्ज कराई गई है। किन्तु पुलिस उसके पिता की तलाश करने का कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रही है।
इस पर कोर्ट ने एसपी हमीरपुर से हलफनामा मांगा था कि विवेचना में देरी क्यों की जा रही है। बताया गया कि विवेचना प्रगति पर है। किंतु लापता हेड कांस्टेबल का कोई सुराग नहीं बताया जा सका। याची का कहना है कि परिवार को पिता के वेतन व अन्य सुविधाओं का भी भुगतान नहीं किया जा रहा।
पुलिस विवेचना के नाम पर खानापूरी कर रही है। इस पर कोर्ट ने डीजीपी को एसआईटी गठित कर लापता हेड कांस्टेबल का पता लगाने का निर्देश दिया है।
