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आधार से जुड़ेगा मतदाता पत्र, लोकसभा में चुनाव अधिनियम (संशोधन) विधेयक पारित

आधार से जुड़ेगा मतदाता पत्र, लोकसभा में चुनाव अधिनियम (संशोधन) विधेयक पारित
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नईदिल्ली। लोकसभा में सोमवार को चुनाव अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2021 पेश किया गया। इस विधेयक में फर्जी मतदान रोकने के लिए आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का प्रस्ताव है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। इसे विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पास कर दिया गया। इसके बाद लोकसभा को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब ये विधेयक कल राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

केन्द्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आज सदन में विधेयक को पेश किया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आधार और मतदाता सूची को आपस में जोड़ना देशहित में है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि आधार को केवल पते के सत्यापन के लिए लाया गया था। यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ऐसे में आधार को जोड़ने से गैर-नागरिकों को मतदान का अधिकार मिल जायेगा।उन्होंने कहा कि सदस्यों ने इसका विरोध करने को लेकर जो तर्क दिया, वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास है। यह बिल SC के फैसले के हिसाब से ही है।

विधेयक का विरोध कर रहे असुद्दीन ओवैसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा की ये विधेयक निजता के मूल अधिकार का हनन करने वाला है।उन्होंने कहा कि पुट्टुस्वामी मामले में निजता की जो परिभाषा दी गई है, ये बिल उसका उल्लंघन करता है। ओवैसी ने आशंका जताई कि वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने से सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी 'गुप्त मतदान' की प्रक्रिया में छेड़छाड़ कर सकेगी। उन्होंने बिल पर मतविभाजन की मांग की।


Updated : 21 Dec 2021 8:10 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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