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कुलभूषण मामले में झुका पाकिस्तान, सजा के खिलाफ अपील की इजाजत

कुलभूषण मामले में झुका पाकिस्तान, सजा के खिलाफ अपील की इजाजत
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इस्लामाबाद। पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव के मामले में मुंह की खानी पड़ी और आखिरकार उसे झुकना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले ko 0 को स्वीकृति दी है। इसके बाद कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा दी गई सजा के खिलाफ किसी भी हाईकोर्ट में अपील करने की अनुमति मिल गई है।

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले के संबंध में पाक की जेल में बंद भारतीय कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने के लिए एक विधेयक को पास किया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने फैसले में असेंबली को प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था।कुलभूषण जाधव साल 2016 से ही पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। भारत सरकार शुरू से कहती आई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने कुलभूषण जाधव को ईरान से अगवा किया। कुलदीप जाधव पूर्व नेवी अफसर थे। ईरान में वे एक बिजनेस डील के लिए गये हुए थे। यहीं से उनका अपहरण हुआ था और फिर उन्हें पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दिया गया था।

इस्लामाबाद हमेशा से ही जाधव को लेकर यह आरोप लगाता रहा है कि कुलभूषण एक भारतीय जासूस है और उन्होंने पाकिस्तान में कई आतंकी हमले भी करवाए हैं। पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट ने जाधव को सजा-ए-मौत दी थी। इसके बाद भारत सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गई थी। जिसमें भारत के पक्ष में फैसला आया और पाकिस्तान की जेल में बंद कुलदीप जाधव को काउंसलर मिल सका था।

Updated : 12 Oct 2021 10:28 AM GMT
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Prashant Parihar

पत्रकार प्रशांत सिंह राष्ट्रीय - राज्य की खबरों की छोटी-बड़ी हलचलों पर लगातार निगाह रखने का प्रभार संभालने के साथ ही ट्रेंडिंग विषयों को भी बखूभी कवर करते हैं। राजनीतिक हलचलों पर पैनी निगाह रखने वाले प्रशांत विभिन्न विषयों पर रिपोर्टें भी तैयार करते हैं। वैसे तो बॉलीवुड से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष रुचि है लेकिन राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों को कवर करना उन्हें पसंद है।  


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