Saudi Arabia Property: अब भारतीय भी खरीद सकेंगे सऊदी अरब में घर, नए कानून से खुले निवेश के रास्ते

Saudi Arabia Property: साउदी अरब ने बड़ा फैसला लेते हुए विदेशी नागरिकों और कंपनियों को अपने देश में सम्पति खरीदने की अनुमति दे दी है l लेकिन यह नियम मक्का और मदीना पर लागू नहीं होगा l बता दें यह फैसला सऊदी सरकार के “विजन 2030” के तहत लिया गया है, जिसका मकसद देश को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालना और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है।
नए कानून की जानकारी
सऊदी सरकार ने इस नए कानून की जानकारी 25 जुलाई 2025 को अपनी सरकारी गजट में दी। यह नियम जनवरी 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। यानी निवेशकों को तैयारी के लिए करीब 6 महीने का समय मिलेगा।
कौन लोग खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी
सऊदी में कानूनी रूप से रहने वाले विदेशी लोग मक्का और मदीना को छोड़कर किसी भी शहर में अपना घर खरीद सकते हैं।विदेशी कंपनियां अपने दफ्तर या स्टाफ के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं। दूतावास या अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं सरकारी मंजूरी मिलने पर ऑफिस के लिए संपत्ति ले सकती हैं।
मक्का-मदीना में अब भी सख्ती
अब भी धार्मिक कारणों से मक्का और मदीना में प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति सीमित है। गैर-मुस्लिमों को इन शहरों में घर खरीदने की इजाजत नहीं है और मुस्लिमों को भी खास परिस्थितियों में ही स्वीकृति मिलती है।
कानून तोड़ा तो भारी जुर्माना
हर विदेशी निवेशक को अपनी संपत्ति का पंजीकरण नेशनल रियल एस्टेट रजिस्ट्री में कराना जरूरी होगा। ट्रांसफर फीस 5% तक हो सकती है। अगर कोई झूठे कागज जमा करता है या नियम तोड़ता है, तो उस पर करीब 22 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
