महात्मा गांधी की पड़पोती गई जेल, धोखाधड़ी व जालसाजी का आरोप

X
By - Prashant Parihar |8 Jun 2021 5:15 PM IST
Reading Time: डरबन। महात्मा गांधी की पड़पोती 56 वर्षीया आशीष लता रामगोबिन को डरबन की एक अदालत ने 3.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में सात साल की सजा सुनाई है। सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। आशीष लता रामगोबिन दक्षिण अफ्रीका में रह रही हैं।
आशीष लता रामगोबिन पर कारोबारी एसआर महाराज के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगा था, जिसमें महाराज ने लता को एक मामले में इम्पोर्ट व कस्टम क्लियर करने के लिए 3.22 करोड़ रुपये दिये थे। आरोप है कि आशीष लता ने यह राशि मुनाफा का लालच देकर लिये थे जो उन्होंने हड़प लिये।गौरतलब है कि लता रामगोबिन मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता इला गांधी और दिवंगत मेवा रामगोबिंद की पुत्री हैं। आशीष लता की मां इला गांधी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यों के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है।
Next Story
