तोशाखाना कांड में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की जेल, करोड़ों का जुर्माना

तोशाखाना कांड में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की जेल, करोड़ों का जुर्माना
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Imran Khan PTI Ban In Pakistan

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में 17 साल की सजा। जानें 16.4 करोड़ के जुर्माने और बुल्गारी घड़ी विवाद की पूरी कहानी।

पाकिस्तान के पूर्व वजीरे-आजम और पीटीआई (PTI) के मुखिया इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं तोशाखाना-2 मामले में रावलपिंडी की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी दोनों को 17-17 साल जेल की सजा सुनाई है.सजा के साथ-साथ अदालत ने उन पर 16.40 करोड़ रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भी ठोका है।

क्या है पूरा विवाद?

यह पूरा मामला एक बेहद कीमती बुल्गारी घड़ी के सेट से जुड़ा है । आरोप है कि इमरान खान ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इस महंगे तोहफे को उसे ऊंचे दामों में बेच दिया । शनिवार को अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान जज शाहरुख अरजुमंद ने यह फैसला सुनाया . इमरान खान भ्रष्टाचार के अलग-अलग मामलों में अगस्त 2023 से ही सलाखों के पीछे हैं।

सजा में मिली थोड़ी 'नरमी'

अदालत ने सजा सुनाते वक्त इमरान खान की ढलती उम्र 73 साल और बुशरा बीबी के महिला होने के नाते कुछ हद तक नरमी दिखाई है उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत कुल 17 साल की सजा मिली है, हालांकि इमरान की लीगल टीम इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है ।

कैसे खुला घड़ी का राज?

इस विवाद की कहानी साल 2018 में शुरू हुई थी जब इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर गए थे। वहां सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें सोने और हीरों से जड़ी एक बेशकीमती घड़ी तोहफे में दी थी। पाकिस्तान लौटने के बाद इमरान ने यह घड़ी अपनी पत्नी बुशरा को दे दी।असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब बुशरा बीबी ने अपने करीबी मंत्री जुल्फी बुखारी के जरिए इस घड़ी की कीमत लगवाई और उसे बेचने की कोशिश की। जब यह घड़ी एक शोरूम पर पहुंची, तो मालिक ने सीधे घड़ी बनाने वाली कंपनी से संपर्क किया। कंपनी ने जब सऊदी प्रिंस के ऑफिस को इसकी जानकारी दी, तो हड़कंप मच गया। बाद में बुशरा और जुल्फी बुखारी का एक ऑडियो भी लीक हुआ, जिससे यह साफ हो गया कि घड़ी को छिपाकर बेचने की पूरी प्लानिंग की गई थी। इसी सबूत के आधार पर आज अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया है।

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