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The Diary of West Bengal का ट्रेलर रिलीज, दावा- बहुमत अगर मुसलमानों का होगा तो कानून भी शरियत का होगा

ममता सरकार ने फिल्म निर्देशक को भेजा लीगल नोटिस

The Diary of West Bengal का ट्रेलर रिलीज, दावा- बहुमत अगर मुसलमानों का होगा तो कानून भी शरियत का होगा
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कोलकाता/वेबडेस्क। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर अभी विवादअब तक थमा नहीं है की पश्चिम बंगाल में बिगड़ते हालातों को दिखाने वाली फिल्म ‘द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’ का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। इस फिल्म का ट्रेलर लांच होते ही बंगाल में हंगामा मच गया है। ममता सरकार ने फिल्म के निर्देशक को लीगल नोटिस जारी कर दिया है। फिल्म के निर्माताओं पर पश्चिम बंगाल की छवि बिगाड़ने का आरोप है। इसी बीच फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा का बयान सामने आ गया है। उन्होंने पूरे मामले पर सफाई दी है। साथ ही कहा कि ममता सरकार उनकी गिरफ्तारी करा सकती है।

जिस फिल्म का ट्रेलर देख ममता बनर्जी इतना भड़क गई है, आइए जानते है की आखिर उसमे ,क्या दिखाया गया है। दरअसल, इस ट्रेलर में पश्चिम बंगाल में हिंदूओं की बिगड़ती स्थिति को दिखाया गया है। इस फिल्म का निर्माण जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने कियाहै। फिल्म पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां हिंदूओं के साथ ही रहे अन्याय पर आधारित है। फिल्म में रोहिंग्या और कट्टरपंथी समुदायों का भी जिक्र किया गया है।

कानून शरीयत का होगा -

इस फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत में एक डायलॉग है, जो विवाद का मुख्य कारण है। इस डायलॉग में सुनने को मिलता है कि लोकतंत्र जनता द्वारा चुनी गई सरकार लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि बहुमत अगर मुस्लमानों की होगा तो कानून भी शरियत का होगा। इस डायलॉग के तुरंत बाद ममता बनर्जी जैसी एक महिला तेजी से सीएए और एनआरसी जैसे शब्द बोलती हुई दिखती है। ट्रेलर में दिखाया गया है की किस तरह बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध ढंग से बंगाल में बसाया जा रहा है। असम के हिंदूओं पर कैसे अत्याचार किया जा रहा है। फिल्म हिंदूओं के बंगाल को कश्मीर से बदतर बताया गया है।

30 मई को निर्देशक को बुलाया -

फिल्म के इस ट्रेलर के बाद निर्देशक सनोज मिश्रा को पुलिस ने नोटिस भेजा है। इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी सुभाब्रता कर के सामने 30 मई को 12 बजे पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है। ममता सरकार ने ‘द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’ फ़िल्म को लेकर IPC की धारा 120(B), 153A, 501, 504, 505, 295 A और IT एक्ट की धारा 66 D, 84B और सिनेमेटोग्राफ़ी एक्ट की धारा 7 के तहत FIR दर्ज कराई है।



Updated : 14 Jun 2023 10:02 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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