SIR की डेडलाइन 7 दिन बढ़ी: 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक

SIR की डेडलाइन 7 दिन बढ़ी: 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक
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चुनाव आयोग ने SIR की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई। अब वोटर वेरिफिकेशन 11 दिसंबर तक, फाइनल मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को जारी होगी।

देश भर में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया की समय-सीमा बढ़ गई है। अब मतदाता वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2025 होगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

नई तिथियां क्या हैं?

वेरिफिकेशन / एन्यूमरेशन (नाम जोड़/हटाओ) की पुरानी तिथि 4 दिसंबर 2025 थी जो अब 11 दिसंबर 2025 हो गई है।

ड्राफ्ट सूची (Draft Roll) पहले 9 दिसंबर 2025 तैयार होनी थी जो अब 16 दिसंबर 2005 तक होगी>

फाइनल मतदाता सूची (Final Roll) 7 फरवरी 2026 को न आकर अब 14 फरवरी 2026 को आएगी।

इस विस्तार का मकसद है कि मतदाता अपनी जांच सही से कर सकें। चाहे नाम भूल गए हों, एड्रेस बदला हो, या कोई त्रुटि हो और किसी को भी वोटर लिस्ट से बाहर न होना पड़े।

क्या करना चाहिए मतदाताओं के लिए सुझाव

अगर आपके पास अभी तक SIR फॉर्म नहीं गया है या मिला है लेकिन आपने भरकर नहीं भेजा तो जल्द भरें।

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद अपनी जानकारी (नाम, पता, वोटर-आईडी इत्यादि) अवश्य चेक करें।

यदि नाम गलत है या छुट गया है, तो दावे/आपत्ति (claim/objection) दर्ज कराएं ताकि आपकी वोटिंग अहर्ता बची रहे।

विशेष रूप से उन लोगों को सतर्क रहना चाहिए जिनका पता बदल गया है या जिनके दस्तावेज़ नवीनतम नहीं हैं।

विपक्ष की आपत्तियां

कई दलों ने SIR को लेकर सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा है कि जल्दीबाजी में प्रक्रिया हो रही है, और इससे मतदाता विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोग अनजाने में वंचित हो सकते हैं। कांग्रेस ने कहा था कि SIR के दबाव और काम की तीव्रता के कारण कुछ बूथ-स्तरीय अधिकारियों (BLO) की असामयिक मृत्यु को भी मर्डर जैसा बताया गया था।

SIR क्या है यह प्रक्रिया?

SIR, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण, हर वोटर-लिस्ट को अपडेट और ठीक करने का एक अभियान है। इसमें नए नाम जोड़े जाते हैं, पुरानी गलतियां सुधारी जाती हैं, और जो लोग अब मतदाता नहीं रहे उनका नाम हटाया जाता है।

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