SIR: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम जारी

SIR: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट अब सार्वजनिक कर दी गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार (18 अगस्त, 2025) को यह सूची जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया था कि 19 अगस्त तक हटाए गए नामों का विवरण सार्वजनिक किया जाए और 22 अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल की जाए।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
बिहार में मतदाता सूची को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि हटाए गए नामों की पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए और यह भी बताया जाए कि किन कारणों से नाम हटाए गए।
चुनाव आयोग का कदम
चुनाव आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर हटाए गए मतदाताओं की ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत) सूची प्रदर्शित कर दी है। इसके अलावा इसे ऑनलाइन जारी करने की भी तैयारी है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रोहतास, बेगूसराय, अरवल समेत कई जिलों में यह सूची जारी की जा चुकी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बिहार में मृत घोषित करीब 22 लाख मतदाताओं की मौत हाल-फिलहाल में नहीं हुई, बल्कि पहले उनकी जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई थी। उन्होंने बताया कि जब तक परिवार वाले खुद सूचना नहीं देते, तब तक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को ऐसे मामलों की जानकारी नहीं हो पाती।
विपक्ष के आरोप और सियासी विवाद
65 लाख नाम हटाए जाने के बाद विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है और इसे "वोट चोरी" करार दे रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाना चुनावी गड़बड़ी की ओर इशारा करता है।
हालांकि, चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और राजनीतिक दल खुद भी हटाए गए नामों का फिजिकल वेरीफिकेशन कर सकते हैं। इसके लिए हर पार्टी को अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अधिकार है। लेकिन अब तक किसी भी दल ने औपचारिक रूप से दावा-आपत्ति दर्ज नहीं कराई है।
अगर आप यह देखना चाहते है कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं, तो आप अपने जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सूची चेक कर सकते है।
