नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया-राहुल गांधी से मांगा जवाब

Sonia Gandhi and Rahul Gandhi
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नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जवाब मांगा। ED ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को PMLA के लिए खतरा बताया।

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सोनिया गांधी राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए उनसे प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर जवाब मांगा है । यह याचिका उस ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है, जिसमें ED की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत को खारिज कर दिया गया था।

ED की दलील: PMLA ही बेअसर हो जाएगा

ED की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट का फैसला कायम रहा, तो यह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) को लगभग बेकार कर देगा । उनका तर्क था कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में जांच एजेंसी की भूमिका और कानून की मंशा को इस आदेश से गंभीर झटका लगेगा ।

क्या है मामला?

नेशनल हेराल्ड केस का संबंध एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन से है. ED का आरोप रहा है कि इस पूरे लेन-देन के जरिए संपत्तियों पर अवैध तरीके से नियंत्रण हासिल किया गया, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है हालांकि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED की शिकायत को खारिज कर दिया था जिसके बाद जांच एजेंसी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया ।

हाईकोर्ट का रुख: सभी पक्षों को सुना जाएगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले में कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है लेकिन सोनिया गांधी राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी कर यह साफ कर दिया है कि मामले के हर पहलू पर सुनवाई होगी।

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