लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण सहित पांच विधेयक पारित, राज्यसभा में दिल्ली बिल पर हुई बहस

लोकसभा में डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण सहित पांच विधेयक पारित, राज्यसभा में दिल्ली बिल पर हुई बहस
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फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023 लोकसभा से पारित

नईदिल्ली। लोकसभा में सोमवार को डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण सहित पांच विधेयक पारित हुए। इसके बाद कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कल से सदन में विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री 10 अगस्त को चर्चा का उत्तर देंगे। वहीं लोकसभा से पास होने के बाद आज संसद के उच्च सदन राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर सदन में बहस हो रही है। बहस के दौरान कांग्रेस ने बिल को असंवैधानिक करार दिया है।

लोकसभा में आज 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023, अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023, फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023, मध्यस्थता विधेयक, 2023 और तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023' पारित हुआ।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर फार्मेसी अधिनियम के तहत योग्य या पंजीकृत व्यक्तियों को फार्मेसी अधिनियम के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देने वाला फार्मेसी (संशोधन) विधेयक 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर लोकसभा में चर्चा के दौरान केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद वहां के युवाओं के लिए नौकरी के अवसर मिले हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत, देश में फार्मेसी का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों के लिए फार्मेसी अधिनियम के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। फार्मेसी (संशोधन) विधेयक के तहत विधेयक में एक नई धारा 32 सी को शामिल किया गया है, जो जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम, 2011 के तहत पंजीकृत या योग्य व्यक्तियों से संबंधित एक विशेष प्रावधान है। इस विधेयक के तहत कोई भी व्यक्ति जिसका नाम जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम, 2011 के तहत बनाए गए फार्मासिस्टों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है तो उसे फार्मासिस्टों के रजिस्टर में दर्ज किया गया माना जाएगा।

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