लोकसभा में पास हुआ GST, IGST संशोधन विधेयक, जानिए कर नियमों में क्या होंगे बदलाव ?

नईदिल्ली। लोकसभा ने शुक्रवार को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) संशोधन विधेयक, 2023 और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) संशोधन विधेयक, 2023' को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ क्लबों में दांव लगाने पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निचले सदन लोकसभा में दोनों विधेयकों को सदन के पटल पर रखा। लोकसभा ने इसे बिना चर्चा के मंजूरी दे दी। इस दौरान विपक्षी सदस्य कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित करने और मणिपुर के मुद्दे को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सीजीएसटी और आईजीएसटी कानूनों में संशोधन संसद में पारित होने के पश्चात राज्यों को संबंधित विधान सभाओं से राज्य जीएसटी कानून में ऐसे ही संशोधनों की मंजूरी लेनी होगी।
बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी -
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दोनों विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे पहले जीएसटी परिषद ने भी केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अधिनियमों में संशोधन को पिछले सप्ताह मंजूरी दी थी। जीएसटी परिषद ने दो अगस्त को अपनी 51वीं बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग में आपूर्ति पर कराधान स्पष्ट करने के लिए सीजीएसटी अधिनियम 2017 की अनुसूची तीन में संशोधन की सिफारिश की थी।
ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी तय
परिषद ने विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन मनी गेमिंग पर जीएसटी तय करने के लिए आईजीएसटी अधिनियम, 2017 में एक प्रावधान डालने की भी सिफारिश की है। ऐसी संस्थाओं को भारत में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन गेम के भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली डिजिटल संपत्तियों और ऑनलाइन गेमिंग के मामले में आपूर्तिकर्ता को परिभाषित करेगा। काउंसिल के सिफारिशों के मुताबिक संस्थाओं को भारत में जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक होगा. आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में दिल्ली, सिक्किम और गोवा जैसे राज्यों ने इस बिल का विरोध किया था।
एक अक्टूबर से लागू -
जीएसटी अधिनियम में संशोधित प्रावधान एक अक्टूबर से लागू होंगे।
