Supreme Court: आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने पर सुप्रीम कोर्ट में फिर बहस, CJI गवई बोले - मामले पर करूंगा गौर

Supreme Court: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फिर से बहस शुरू हो गई है। बुधवार (13 अगस्त 2025) को इस मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई के सामने सुनवाई हुई।
वकील ने कोर्ट के पुराने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सभी जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए और किसी भी हालत में कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जा सकती। उन्होंने मई 2024 के आदेश का जिक्र किया, जिसमें अधिकारियों को मौजूदा कानून और भावना के अनुसार काम करने और जीवों के प्रति करुणा दिखाने की बात कही गई थी।
मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा कि एक अन्य पीठ पहले ही इस मामले में आदेश दे चुकी है। वह 11 अगस्त 2025 को जस्टिस जे.बी. पारडीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ के फैसले की ओर इशारा कर रहे थे, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का निर्देश दिया गया था। उस समय कोर्ट ने रेबीज और कुत्तों के हमलों से हो रही मौतों पर चिंता जताई थी और कहा था, “क्या डॉग लवर्स, उन लोगों को वापस ला सकते है जिनकी रेबीज से मौत हुई है?”
कोर्ट ने आदेश दिया था कि काटने वाले कुत्ते को 4 घंटे में पकड़कर स्टरलाइज और टीकाकरण किया जाए और फिर शेल्टर होम भेजा जाए। साथ ही, किसी भी हालत में इन कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाए।
अब वकील की दलील सुनने के बाद CJI गवई ने कहा, “मैं इस पर गौर करूंगा।” इससे साफ है कि आवारा कुत्तों को लेकर कानूनी बहस अभी खत्म नहीं हुई है।
