ग्वालियर: आईजी राजा बाबू सिंह ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दिए ये आदेश
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ग्वालियर। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहें मामलों को देखते हुए शहर में 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। ग्वालियर सहित प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन घोषित है। परेश एवं देश में कई स्थानों पर लॉकडाउन घोषित किये जाने के बाद भी लोगों द्वारा इसका लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। जिसके चलते महाराष्ट्र एवं पंजाब ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया है। लोगों द्वारा लॉकडाउन के उल्लंघन की खबरों के बीच प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर इस पर नाराजगी प्रकट की थी।
शहर में लॉकडाउन का प्रभावी ढंग से पालन करने के लिए ग्वालियर रेंज के आई जी राजाबाबू सिंह ने अपनी रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट आदेश दिया है कि लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों को किसी भी तरह की रियायत न दी जाए एवं उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। आईजी ने कहा है की सोशल डिस्टेंस बना कर रखना ही इस बीमारी से लड़ने का एकमात्र उपाय है। इसलिए इसका कड़ाई से पालन होना जरुरी है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए है।
इसके बाद जिला एसपी नवनीत भसीन ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में निगाह रखने के आदेश दे दिए है। इस दौरान शहर में ड्राई डे रहेगा, शराब की दुकाने बंद रहेगी।यदि कोई व्यापारी धारा 144 एवं लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकान खोलने पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं वाली किराने की दुकान, मेडिकल स्टोर,पेट्रोल पंप,सब्ज़ी फल की दुकान,दूध डेयरी, अस्पताल आदि को छोड़कर सब निजी और सरकारी संस्थाएँ बंद रहेंगी।
स्वदेश डेस्क
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