आज आखरी मौका, कल से कार्रवाई

आज आखरी मौका, कल से कार्रवाई
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खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर कारोबारी और प्रशासन दोनों उदासीन

-निज प्रतिनिधि-

गुना। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नए पंजीयन और पंजीयन का नवीनीकरण कराने में लापरवाही बरत रहे व्यापारियों के पास कल 20 फरवरी को आखरी मौका है। अगर कल भी व्यापारी पंजीयन या नवीनीकरण नहीं कराते है तो अगले दिन से उन पर कार्रवाई शुरु हो जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि कार्रवाई के तहत 6 माह की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

3 हजार ने कराया, 2 हजार से अधिक अब भी उदासीन

खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अब तक महज 3 हजार कारोबारियों ने अपना पंजीयन कराया है, वहीं 2 हजार के लगभग खाद्य कारोबारी अभी भी पंजीयन को लेकर उदासीन बने हुए है और बिना लायसेंस के खाद्य सामग्री का विक्रय कर रहे है। इसके साथ ही वर्ष 2014 से लेकर अब तक जिन कारोबारियों ने पंजीयन कराकर लायसेंस लिया था, उनमें से भी अधिकांश ने लायसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है।

जारी की चेतावनी

बिना लायसेंस के खाद्य सामग्री का कारोबार कर रहे कारोबारियों के लिए संबंधित विभाग ने आखरी चेतावनी जारी की है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि कल खाद्य कारोबारियों के लिए एक शिविर होटल सम्राट में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें नए पंजीयन के साथ ही पुराने पंजीयन का नवीनीकरण कराया जा सकता है। श्री जैन ने कहा कि जो कारोबारी कल भी जागरुकता दिखाकर पंजीयन नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ मामला न्यायालय ले जाया जाएगा। जहां से उनके खिलाफ कार्रवाई तय है।

नहीं निभाई जा रही है जिम्मेदारी

खाद्य सुरक्षा कानून व मानक अधिनियम लागू हुए सालों गुजर गए, किन्तु इसके साकारात्मक परिणाम अब तक सामने नहीं आ पाए है। कारण इसको लेकर जहां कारोबारी जागरुक नहीं है, वहीं जिम्मेदारों द्वारा भी जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जरुरतमंद को पीडीएस के माध्यम से सस्ती दर पर खाद्यान्न पाने का कानूनी हक दिलाना तथा अन्य उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना था, किन्तु ऐसा हो नहीं पा रहा है। हालात इतने खराब है कि लोगों को शुद्ध खराब सामग्री तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। मिलावटी व दूषित खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिला खाद्य विभाग द्वारा समय समय पर जो कार्रवाई अंजाम दी गई वह रस्म अदाएगी तक सीमित है। यह कार्रवाई सिर्फ त्यौहारों को मौके पर ही की जाती है। गौरतलब है कि इस अधिनियम में सड़क किनारे ठेले वाले एवं छोटे-छोटे भोजनालयों को भी लायसेंस लेना जरुरी है।

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