फ्रूटी में मिलाकर दिया था नशीला पदार्थ, दो को सजा

फ्रूटी में मिलाकर दिया था नशीला पदार्थ, दो को सजा
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-निज प्रतिनिधि-

गुना। झांसी-बांद्रा एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्री को नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी करने वाले दो आरोपियों को 4-4 साल की सजा सुनाई है। यह सजा सत्र न्यायधीश राजेश कुमार कोष्ठा ने सुनाई। आरोपियों पर 9500-9500हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।लोक अभियोजक अलंकार वशिष्ठ ने बताया कि आदराम बघेल 2 अगस्त 2017 को झांसी-बांद्रा एक्सप्रेस से सूरत से भिंड जा रहे थे। गुना स्टेशन पहुंचकर उन्होंने खाना खाया।

फ्रूटी पीते ही हुए बेहोश

बाद में रेल चलने पर दो व्यक्ति आए, उनमें से एक आदराम के पास तथा दूसरा सामने बैठ गया। उन दोनों ने पहले नमकीन खिलाया। इसके बाद फ्रूटी पिलाई। फ्रूटी पीते ही वह बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद आरोपी 40 हजार रुपए और सारा सामान ले गए। इसी ट्रेन में आगे के डिब्बे में आदराम की बहन यात्रा कर रही थी। जिसने ग्वालियर में उतारकर स्वस्थ होने पर जीआरपी भिंड में घटना की लिखित रिपोर्ट की। गुना की घटना होने से जीआरपी गुना में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। जांच में आरोपी शाहरुख पुत्र नन्हे खां निवासी गुना और कालू पिता काशीराम केवट निवासी जिला अशोकनगर को गिरफ्तार किया। उनसे 22 हजार रुपए, फ्रूटी और नशे की गोलियां जब्त की। पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ जहरीला पदार्थ खिलाने पर 4-4 साल का कठोर कारावास और 7-7 हजार का अर्थदंड, चोरी के मामले में एक-एक की सजा, ढ़ाई-ढ़ाई हजार जुर्माना लगाया।

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