Ranya Rao: सोना तस्करी मामले में एक्ट्रेस रान्या राव को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा; नहीं मिलेगी जमानत

Ranya Rao: कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रान्या राव को सोने की तस्करी के मामले में एक साल की सजा सुनाई गई है। यह सजा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत दी गई है। खास बात यह है कि उन्हें सजा की अवधि के दौरान जमानत का हक भी नहीं मिलेगा।
रान्या राव मार्च 2025 में दुबई से बैंगलोर के केंपगौड़ा एयरपोर्ट पहुंची थी। वह ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जो आमतौर पर ऐसे यात्रियों के लिए होता है जिनके पास ड्यूटीबेल सामान नहीं होता।
उसी दौरान डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) के अफसरों ने उन्हें रोका और पूछताछ की। रान्या ने कहा कि उनके पास कोई ऐसा सामान नहीं है। लेकिन उनके चेहरे के भाव से अफसरों को शक हुआ। तलाशी लेने पर उनके शरीर के अलग-अलग हिस्सों से 14.2 किलो सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 12.56 करोड़ रुपये थी।
20 मई को बेंगलुरु की एक अदालत ने रान्या और उनके साथी तरुण राजू को डिफॉल्ट बेल दी थी। उन्हें 2 लाख रुपये के बॉन्ड और दो जमानती शर्तों पर बेल मिली। इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें देश छोड़ने और अपराध दोबारा न करने की हिदायत दी थी।
हालांकि, इसके बावजूद रान्या को हिरासत में ही रखा गया। दरअसल COFEPOSA कानून के तहत किसी व्यक्ति को शक के आधार पर भी एक साल तक हिरासत में रखा जा सकता है, भले ही उस पर औपचारिक आरोप न तय हुए हों।
कौन है रान्या राव?
रान्या राव साउथ की एक जानी-मानी एक्ट्रेस है और सीनियर पुलिस ऑफिसर के. रामचंद्र राव की सौतेली बेटी है। इस मामले में अब सलाहकार बोर्ड ने साफ कर दिया है कि रान्या राव को एक साल की हिरासत में रखा जाएगा और इस दौरान उन्हें जमानत नहीं मिलेगी।
