अब अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई से पांच लाख रुपये तक कर सकेंगे भुगतान
अस्पतालों में इलाज और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए भुगतान की सीमा बढ़ाई
X
मुंबई । रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने लोगों को बड़ी रहात दी है। आरबीआई ने अस्पतालों में इलाज और शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए लोकप्रिय भुगतान मंच यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए एक बार में भुगतान की सीमा एक लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये कर दी है। इसका मकसद चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में भुगतान को लेकर यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ाना है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शु्क्रवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की समीक्षा रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई के जरिए भुगतान की मौजूदा सीमा एक लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक इस बारे में जल्दी ही अलग से निर्देश जारी करेगा।
रिजर्व बैंक ने पूर्व में खुदरा प्रत्यक्ष योजना (आरडीएस) और आईपीओ (आरंभिक सार्वजनिक निर्गम) के लिए आवेदन को लेकर यूपीआई के तहत भुगतान की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया था। आरबीआई की खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत व्यक्तिगत निवेशकों को भी सरकारी प्रतिभूतियों में बिना मध्यस्थों के निवेश की अनुमति है।
उल्लेखनीय है कि कुछ श्रेणियों को छोड़ कर यूपीआई के जरिए भुगतान करने की मौजूदा सीमा एक लाख रुपये निर्धारित है। रिजर्व बैंक ने जिन श्रेणियों को पहले से यह छूट दी है, उसमें पूंजी बाजार (संपत्ति प्रबंधन कंपनी, ब्रोकिंग, म्यूचुअल फंड आदि), क्रेडिट कार्ड भुगतान, कर्ज वापसी, ईएमआई और बीमा आदि शामिल हैं। इन मामलों में यूपीआई के जरिए भुगतान करने की सीमा दो लाख रुपये है।
Bhopal Desk
Swadesh Digital contributor help bring you the latest article around you