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31 दिसम्बर से पहले भरे आयकर रिटर्न, नहीं तो देना होगा जुर्माना

31 दिसम्बर से पहले भरे आयकर रिटर्न, नहीं तो देना होगा जुर्माना
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नईदिल्ली। कोरोना संक्रमण के चलते वित्तीय वर्ष 2019 -2020 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया है।आयकर रिटर्न भरने के लिए तय अंतिम 31 दिसम्बर अब नजदीक है। विशेषज्ञों का मानना है की अंतिम तारीख को अब और आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक आयकर रिटर्न नहीं भरा है। उनके पास रिटर्न भरने का अंतिम मौका है। यदि समय रहते रिटर्न फ़ाइल नहीं किया गया तो जुर्माना लग सकता है।

आयकर रिटर्न समय पर नहीं भरने से कई प्रकार के नुकसान उठाने पड़ते है। 31दिसम्बर के बाद आयकर भरने वाले आयकर दाताओं को 1 हजार से लेकर 10 हजार रूपए तक जुर्माना भरना पड़ता है, इसके साथ ही अन्य प्रकार की छूट का भी लाभ नहीं मिलता।

अंतिथि से पहले टैक्स भरने जा रहे करदाताओं को 26 एएस फॉर्म भरते समय कुछ सावधानियां रखना आवश्यक होती है।जैसे -

  • सभी प्रकार की आय और टीडीएस एवं टीसीएस की जानकारी
  • एडवांस टैक्स एवं सेल्फ असेसमेंट की जानकारी
  • पेंडिंग आयकर प्रकरणों की जानकारी
  • सभी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शनों की जानकारी।

26 एएस फॉर्म आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आयकरदाता की आय पर लगे सभी करों की जानकारी दी जाती है। इसे अपना पैन नंबर डालकर आयकर विभाग के वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।


Updated : 12 Oct 2021 11:07 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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