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अब 10 जनवरी तक आयकर और 28 फरवरी तक भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न

अब 10 जनवरी तक आयकर और 28 फरवरी तक भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न
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नईदिल्ली। केन्द्र सरकार ने आम करदाताओं के लिए आयकर भरने की समय सीमा को 10 दिन आगे बढ़ा दिया है और अब वह आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 10 जनवरी तक रिटर्न भर सकते हैं।केन्द्र सरकार के आयकर विभाग के अनुसार कोरोना के प्रकोप के कारण वैधानिक अनुपालन को पूरा करने में करदाताओं द्वारा सामना की जा रही निरंतर चुनौतियों के मद्देनजर सरकार आगे विभिन्न अनुपालन के लिए तारीखों को आगे बढ़ाया है।

आयकर विभाग की ओर से जारी की गई नई तारीखें इस प्रकार हैं। नॉन टैक्स ऑडिट असेसी के लिए आयकर रिटर्न अंतिम तिथि अगले साल 10 जनवरी होगी। यह पहले 31 दिसम्बर थी। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि 15 जनवरी रहेगी। विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान की अंतिम तिथि 31 जनवरी रहेगी। टैक्स ऑडिट असेसी के लिए आईटीआर की अंतिम तिथि 15 फरवरी रहेगी।

इसके अलावा जीएसटी का सालाना रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है।केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने की देय तिथि 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी गई है।

Updated : 12 Oct 2021 11:06 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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