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कोरोना वायरस से प्रभावित इकॉनमी को निर्मला का बूस्टर, 1.70 लाख करोड़ का पैकेज

कोरोना वायरस से प्रभावित इकॉनमी को निर्मला का बूस्टर, 1.70 लाख करोड़ का पैकेज
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नई दिल्ली। कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है। गरीब कल्याण स्कीम के तहत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा और लोगों को खाद्य सुरक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 24-25 की रात को लॉकडाउन शुरू किया गया है। सरकार प्रभावितों और गरीबों की मदद के लिए काम कर रही है। हमें उनतक पहुंचना है। केवल 36 घंटे हुए हैं। हम पैकेज लेकर आए हैं, जो गरीबों का ध्यान रखेगा, जिन्हें तुरंत मदद की जरूरत है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। अभी गरीबों को 5 किलो गेहूं या चावल हर महीने प्रति व्यक्ति मिलता है इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त गेहूं या चावल दिया जाएगा। एक किलो प्रति परिवार दाल भी दिया जाएगा।

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कई घोषणाएं की थीं। उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरने, जीएसटी रिटर्न, आधार-पैन लिंकिंग आदि के लिए समयसीमा को बढ़ाने का ऐलान किया था। वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया। लेट भुगतान 12 फीसदी से 9 फीसदी किया गया। ये राहत उन लोगों के लिए है जो 30 मार्च तक नहीं कर पाने की स्थिति में हैं।

आधार से पैन लिंक करने की तारीख भी बढ़ाई गई है और उसे 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा को भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। जीएसटी फाइल करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई 2020 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक बढ़ाई गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब सीएसआर का फंड दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि इस फंड के पैसे का इस्तेमाल कोरोना वारयरस से निपटने में किया जाएगा। 5 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी पर फिलहाल जुर्माना नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 3 महीने तक बैंकों के ATM से कैश निकालने पर किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा।

Updated : 27 March 2020 7:26 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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