Durg Rape Case Update: दुर्ग रेप- मर्डर मामले को लेकर DGP अरुण देव गौतम ने ली बैठक, पॉइंट्स में समझिए केस की अब तक की अपडेट

DGP Arun Dev Gautam
DGP Arun Dev Gautam held Meeting Regardin Durg Rape Murder Case : छत्तीसगढ़। दुर्ग रेप मर्डर मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम बुधवार को अचानक पुलिस अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या मामले में जानकारी ली और साक्ष्य जुटाने, जांच में तेजी के साथ आरोपी को जल्द सजा दिलाने के निर्देश दिए।
बैठक में क्या बोले डीजीपी अरुण देव गौतम
छत्तीसगढ़ डीजीपी अरुण देव गौतम ने IG, SP और ASP के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में डीजीपी ने जिले में नशे को लेकर भी सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए है। वहीं दुर्ग में नाबालिग बच्ची के साथ ज्यातती और हत्या के मामले में भी जल्द से जल्द जांच पूरी कर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान डीजीपी गौतम ने भिलाई नगर थाने के चौक निरीक्षण किया। वहां उन्होंने थाने की स्थिति, स्टाफ और व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों से सीधे संवाद किया।
अब जानिए पॉइंट्स में अब तक की अपडेट
1. छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कन्या भोज के लिए गई 6 साल की बच्ची के रेप और मर्डर मामले में पुलिस ने मृत बच्ची के चाचा को ही मुख्य आरोपी बताया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सुखनंदन राठौर के अनुसार, शुरुआती जांच में 5 लोगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। लेकिन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य जांचों के बाद यह स्पष्ट हो गया कि बच्ची के सगे चाचा ने ही इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया है।
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2. मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या के आरोपी का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। यह फैसला अधिवक्ता संघ ने लिया है। अधिवक्ता संघ के कोषाध्यक्ष अनिल जायसवाल ने कहा, जिले के इतिहास के लिए कल काला दिन था। हमारी संघ ने फैसला लिया है कि कोई भी वकील आरोपी का केस नहीं लड़ेगा। संघ के सचिव रविशंकर सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि वकील संघ एकजुट है। कोई भी वकील आरोपी का केस नहीं लड़ेगा।
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3. फाउंडेशन की संचालिका पायल नगरानी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि दुर्ग दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और पीड़ित परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। यह घटना 6 अप्रैल 2025 को उरला क्षेत्र में सामने आई थी, जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया।
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4. दुर्ग रेप और मर्डर करने के मामले में दुर्ग एसपी ने SIT का गठन किया है। टीम में सात अधिकारी शामिल होंगे, जो तेजी से मामले की जांच कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे और फार्स्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को चलाकर आरोपी को कड़ी सजा दिलवाएगी। यह टीम एएसपी आईयूसीएडब्ल्यू पद्मश्री तवंर के नेतृत्व में काम करेगी।
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5. दुर्ग रेप और हत्या के मामले में पीड़ित पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पांच वकीलों की टीम लड़ेगी। इनमें स्थानीय वकील भी शामिल होंगे। इस बात की जानकारी वैशाली नगर से भाजपा विधायक रिकेश सेन ने दी है। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का जो भी खर्च होगा, मैं खुद जनसहयोग से वहन करूंगा।
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6. नाबालिग बच्ची से रेप और हत्या के मामले में पीड़िता की माँ ने मुआवजा लेने से इंकार कर दिया है। पीड़िता की माँ का कहना है कि, उसे मुआवजा नहीं न्याय चाहिए। वहीं पीड़िता की माँ ने आरोपी सोमेश यादव (चाचा) को निर्दोष बताया है और असली आरोपी को सजा देने की मांग की है। पीड़िता की मां के इस बयान के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे है। दरअसल, पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के चाचा को मुख्य आरोपी बनाया है, जो फ़िलहाल पुलिस हिरासत में है।
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