अबु सलेम को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, प्रत्यर्पण को रद्द करने वाली याचिका खारिज
स्वदेश डेस्क | 7 Jan 2021 9:22 AM GMT
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नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज गैंगस्टर अबु सलेम की प्रत्यर्पण रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सलेम को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है।
मुंबई बम धमाकों के आरोपी अबु सलेम की याचिका में कहा गया की पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के समय सरकार ने जो शर्तें स्वीकार की थीं, उनका पालन नहीं हो रहा है। उसके कहा की उस ज्यादा केस चलाये जा रहे है। उसने याचिका में मुंबई जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में ट्रांसफर किये जाने की भी मांग की।
बता दें की अंडर्वल्ड डॉन अबु सलेम को मुंबई बेम धमाकों के मामले 25 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। इस घटना में 257 लोगों की मौत हुई थी साथ ही 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।
Updated : 12 Oct 2021 11:05 AM GMT
Tags: #Abusalem #Supremecourt #Delhi
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