- द्रौपदी मुर्मू का चयन महिला सशक्तीकरण के संकल्प का प्रतिबिंब
- योगी आदित्यनाथ ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, कहा- सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित रहे 100 दिन
- रानी घाटी मंदिर न्यास की जमीन पर असामाजिक तत्वों ने किया था कब्जा, पुलिस ने खाली कराई
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हासिल किया विश्वास मत, 164 विधायकों का मिला समर्थन
- देश में बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, 24 घंटों में मिले 16,135 नए मरीज
- शिवसेना पर दावे की लड़ाई पहुंची सुप्रीम कोर्ट, 11 जुलाई को होगी सुनवाई
- लगातार चुनाव हार रह अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, सपा की सभी कार्यकारिणी भंग की
- अर्थवयवस्था के लिए अच्छी खबर, तीन हफ्ते बाद बढ़ा विदेशी मुद्रा भंडार, 2.7 अरब डॉलर की बढ़ोत्तरी
- दो भागों में रिलीज होगी मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेलवन, पोस्टर आया सामने
- IND vs ENG Test : भारत के 416 रन के जबाव में इंग्लैंड के पांच विकेट पर 84 रन

सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, 9 कंपनियों के खिलाफ जारी रहेगी SFIO जांच
X
नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की नौ कंपनियों के खिलाफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) की जांच जारी रहेगी।गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामल में दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें सीरियस फ्रॉड इंवेस्टिगेशन ऑफिस की जांच पर रोक लगाई गई थी।
इससे पहले सुनवाई के दौरान 17 मई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा था कि हाई कोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस समेत कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि इस रोक की वजह से सहारा समूह की कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
उल्लेखनीय है कि 13 दिसंबर, 2021 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सहारा समूह की सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड और दूसरी कंपनियों के खिलाफ जांच की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर, 2018 और 27 अक्टूबर, 2020 के केंद्र सरकार के जांच के आदेश पर भी रोक लगा दी थी। एसएफआईओ ने हाई कोर्ट के इसी आदेश को चुनौती दी है।