Home > देश > लॉकडाउन-4 के दिशानिर्देशों में बदलाव नहीं कर सकते राज्य और केंद्र शासित प्रदेश : गृह मंत्रालय

लॉकडाउन-4 के दिशानिर्देशों में बदलाव नहीं कर सकते राज्य और केंद्र शासित प्रदेश : गृह मंत्रालय

लॉकडाउन-4 के दिशानिर्देशों में बदलाव नहीं कर सकते राज्य और केंद्र शासित प्रदेश : गृह मंत्रालय
X

नई दिल्ली। कोरोना लॉकडाउन-4 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र की ओर से दिए गए दिशानिर्देशों में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। राज्य, स्थानीय स्तर पर मूल्यांकन और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर जरूरत पड़ने पर और कठोर बना सकते हैं।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार रात कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई चर्चा के बाद राज्य सरकारों के विचारों पर गौर करते हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए नये दिशानिर्देश जारी किए गये हैं।

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि सोमवार से प्रभावी होने वाले नये दिशानिर्देशों के तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी संशोधित दिशानिर्देशों में तय मानदंडों के आधार पर अपने हिसाब से अब 'रेड, 'ऑरेंज और 'ग्रीन जोन तय कर सकेंगे।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इसका प्रथम चरण 14 अप्रैल तक और दूसरा चरण तीन मई तक था। वहीं, तीसरा चरण रविवार मध्यरात्रि को समाप्त होने जा रहा है। लॉकडाउन के नये दिशानिर्देश पुराने आदेशों की जगह लेंगे। सिर्फ लोगों की आवाजाही के संबंध में प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कोई बदलाव नहीं होगा।

भल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई चर्चा के बाद राज्य सरकारों के विचारों पर गौर करते हुए ये दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अब अपनी-अपनी सीमाओं में 'रेड, 'ऑरेंज और 'ग्रीन जोन निर्धारित कर सकते हैं और वे रेड एवं ऑरेंज जोन के अंदर किसी भी क्षेत्र विशेष को मानदंडों के आधार पर निषिद्ध या बफर जोन घोषित कर सकते हैं।

पत्र में कहा गया है कि निषिद्ध क्षेत्र के भीतर लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी, दूसरे किसी जोन से इस जोन में भी आवागमन पर रोक रहेगी, सिर्फ मेडिकल या अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही यहां आ-जा सकेंगे, इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति जारी रहेगी। गृह सचिव ने कहा कि देश भर में कुछ गतिविधियों पर लागू पाबंदी जारी रहेगी।

Updated : 18 May 2020 1:33 PM GMT
Tags:    
author-thhumb

Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


Next Story
Top