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BBC डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 6 फरवरी को होगी सुनवाई

किरेन रिजिजू ने की सख्त टिप्पणी

BBC डॉक्यूमेंट्री बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 6 फरवरी को होगी सुनवाई
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अहमदाबाद। गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने के के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट इस मामले पर छह फरवरी को सुनवाई करेगा

आज एक याचिकाकर्ता और वकील मनोहर लाल शर्मा ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मामले को मेंशन करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की। शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार का बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर रोक का फैसला मनमाना और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को खबरें देखना और जानने का अधिकार है।

दूसरी याचिकाएं पत्रकार एन राम, वकील प्रशांत भूषण और दूसरे लोगों ने दायर की हैं। इन याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील सीयू सिंह ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आईटी रूल्स के आपातकालीन प्रावधानों का उपयोग करते हुए बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन' को सोशल मीडिया है हटाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि एन राम और प्रशांत भूषण के ट्वीट को भी हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 352 के तहत बिना आपातकाल लागू किए आपातकालीन प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

21 जनवरी को केंद्र ने लगाया था प्रतिबंध -

बता दें कि केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को आईटी रुल्स के आपातकालीन प्रावधानों के तहत बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से संबंधित क्लिप और लिंक हटाने का आदेश दिया था।

किरेन रिजिजू ने की सख्त टिप्पणी -

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस याचिका पर तल्ख़ टिप्पणी की है। उन्होंने कहा इस तरह ये लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं, जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए तारीखों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Updated : 30 Jan 2023 9:17 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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