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निकिता तोमर हत्याकांड में न्यायालय ने तौसीफ और रेहान को ठहराया दोषी

26 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

निकिता तोमर हत्याकांड में न्यायालय ने तौसीफ और रेहान को ठहराया दोषी
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नईदिल्ली। फरीदाबाद के निकिता हत्याकांड में आज न्यायलय ने रेहान और तौसीफ को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने इस मामले में तीसरे आरोपी अजरुद्दीन को निर्दोष करार दिया है। अजरुद्दीन पर दोनों आरोपियों को हथियार उपलब्ध कराने का आरोप था। न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 26 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।

बता दें की छात्रा निकिता तोमर पर एकतरफ प्रेम के कारण तौसीफ ने अपने साथी के साथ मिलकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। मृतिका निकिता ने मरने से पहले तौसीफ और रेहान का नाम लिया था। इस मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्ष अपने आप को सही ठहराने की कोशिश में जुटे रहे। मृतिका के भाई ने न्यायालय ने बताया की निकिता ने घायल अवस्था में अस्पताल जाते समय बताया था की तौसीफ ने गोली मारी है।

Updated : 12 Oct 2021 10:50 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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