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चुनाव आयोग का निर्देश, 10 हजार नगद और 28 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते प्रत्याशी

चुनाव आयोग का निर्देश, 10 हजार नगद और 28 लाख रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते प्रत्याशी
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नई दिल्ली। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय कर दी है। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी दस हजार रुपये नकद और 28 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकता है। गया और पटना एयरपोर्ट पर इनकम टैक्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट तैनात होगी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं।

वहीं बिहार में कोरोना काल में हो रहे चुनाव में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। ऐसे वोटरों को सबसे अंत में मतदान का मौका मिलेगा जो कोरोना से संक्रमित होंगे या पहले संक्रमण की जद में आ चुके हैं और अब ठीक हैं। संक्रमित व पहले संक्रमित हो चुके वोटरों की सूची अलग से मतदान केंद्रों पर रहेगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा, ताकि पोस्ट कोविड से किसी को संक्रमण का खतरा न हो।

अब तक जितने भी लोग संक्रमित पाए गए हैं, उनको विधानसभावार चिह्नित किया जा रहा है। इसकी जानकारी संबंधित निर्वाचन अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों को दी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक में कोविड-19 को देखते हुए आवश्यक निर्देश दिये हैं। जो मतदाता एक बार कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया है, उसकी सूची प्रशासन संबंधित मतदान केंद्रों को देगा।

पहली बार सभी विधानसभा क्षेत्र में अलग से कोविड-19 कोषांग का गठन किया गया है। प्रत्येक कोषांग को जिम्मेवारी दी गई है कि अपने - अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध मरीजों की सूची संबंधित मतदान केंद्रों पर दें। वैसे जिला स्तर पर कोविड-19 के मरीजों की सूची तैयार की जा रही है।

Updated : 18 Sep 2020 6:09 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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