एयर इंडिया पर DGCA ने लगाया 30 लाख का जुर्माना, प्लेन में वह सीट ही नहीं जिस पर आरोपित बैठा था

एयर इंडिया पर DGCA ने लगाया 30 लाख का जुर्माना, प्लेन में वह सीट ही नहीं जिस पर आरोपित बैठा था
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विमानन नियामक के मुताबिक उस विमान के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है

नईदिल्ली। एयर इंडिया की फ्लाइट में पेशाब करने के मामले में डीजीसीए ने कंपनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।इसके अलावा पायलट-इन कमांड का लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसी बीच मामले के आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने कहा की उनके क्लाइंट पर लगा बैन गलत है।

बता दें की विमान में पेशाब की घटना की जाँच के लिए विमान कंपनी ने एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी ने जांच में दोषी पाए गए शंकर मिश्रा पर चार माह के प्रतिबंध लगा दिया है। शंकर मिश्रा के वकील ने एयर इंडिया के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उनके मुअक्किल शंकर कमेटी के फैसले से असहमत है। हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जांच कमेटी ने गलती से मान लिया कि बिजनेस क्लास में सीट 9B थी, जबकि क्राफ्ट के बिजनेस क्लास में कोई सीट 9B ही नहीं है। फ्लाइट में सिर्फ 9A और 9C सीट हैं। हो सकता है कि समिति ने उस सीट की कल्पना की हो और ये मान लिया हो कि हमारे मुअक्किल ने वहां पेशाब की।

डीजीसीए ने लगाया बैन -

डीजीसीए ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। विमानन नियामक के मुताबिक उस विमान के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है। पायलट पर यह कार्रवाई विमान नियम 1937 के नियम 141 और डीजीसीए के नागरिक उड्डयन नियमों के तहत अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रहने पर की गई है। इसके साथ ही इस घटना के संदर्भ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने पर एयर इंडिया की उड़ान सेवा निदेशक पर भी 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

ये है घटना -

एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-दिल्ली फ्लाइट में 26 नवंबर, 2022 को हुई घटना का संज्ञान लेते हुए डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी को 4 जनवरी को नोटिस जारी करके जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया था। डीजीसीए ने नोटिस में कहा कि आपने अपना दायित्व ठीक तरह से नहीं निभाया है, लेकिन फिर भी न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए जवाब के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। नोटिस का समय पूरा होने के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया पर यह कार्रवाई विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए की है।

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