पीटीआई से 297 कर्मचारियों को निकालने पर दिल्ली हाईकोर्ट की रोक
Swadesh Digital | 28 Nov 2018 8:04 AM GMT
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई (प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया) से 297 कर्मचारियों को निकाले जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस सी हरिशंकर ने फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्पलाईज यूनियन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।
फेडरेशन ऑफ पीटीआई एम्पलाईज यूनियन ने अपनी याचिका में कहा था कि पीटीआई के प्रबंधन ने कर्मचारियों को निकालने के लिए नियमों का पालन नहीं किया। पीटीआई ने पिछले 29 सितम्बर को देशभर के 297 कर्मचारियों को एक ही दिन में निकाल दिया था। पीटीआई ने अपनी वेबसाइट पर निकाले गए उन 297 कर्मचारियों को निकाले जाने की जानकारी दी थी। पीटीआई प्रबंधन के इस फैसले का पीटीआई के कर्मचारियों ने काफी विरोध किया था।
Updated : 30 Nov 2018 3:03 PM GMT
Tags: #PTI #DelhiHighCourt #Jobs
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