राहुल गांधी को अमित शाह पर टिप्पणी पड़ सकती है भारी, मानहानि केस में सुनवाई पूरी

राहुल गांधी को अमित शाह पर टिप्पणी पड़ सकती है भारी, मानहानि केस में सुनवाई पूरी
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अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में जल्द आएगा फैसला

रांची। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में बहस पूरी हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को कल तक दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है।

दरअसल, कांग्रेस पार्टी की एक सभा में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक स्थानीय भाजपा नेता ने मानहानि का मामला दायर किया था। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में आज राहुल गांधी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी नवीन झा को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था।

ये...है मामला -

यह मामला वर्ष 2019 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है। दरअसल, हत्या के मामले से अमित शाह 2014 में ही बरी हो चुके थे। ग्रेटर बॉम्बे की सेशन कोर्ट ने 30 दिसंबर 2014 में उनको हत्या के मामले से निकाल दिया था। कोर्ट ने केस नंबर 177/2013, 178/2013, 577/2013, 312/2014 को लेकर अपना जो फैसला सुनाया था उसमें माना कि अमित शाह हत्या का हत्या के मामले से कोई लेनादेना नहीं है। इसी मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है।यह भाजपा में ही संभव है।इसके बाद भाजपा नेता नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा था। राहुल गांधी के माफी नहीं मांगने पर नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी।

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