Home > देश > टेरर फंडिंग : अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर 18 अप्रैल को तय होंगे आरोप

टेरर फंडिंग : अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर 18 अप्रैल को तय होंगे आरोप

टेरर फंडिंग : अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर 18 अप्रैल को तय होंगे आरोप
X

नईदिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज प्रवीण सिंह ने सोमवार को कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासिन मलिक के खिलाफ 18 अप्रैल को आरोप तय करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने 16 मार्च को हाफिज सईद , सैयद सलाहुद्दीन, यासिन मलिक, शब्बीर शाह और मसरत आलम, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद वताली, बिट्टा कराटे, आफताफ अहमद शाह, अवतार अहम शाह, नईम खान, बशीर अहमद बट्ट ऊर्फ पीर सैफुल्ला समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई के सहयोग से लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों ने जम्मू-कश्मीर में आम नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले और हिंसा को अंजाम दिया। 1993 में अलगवावादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस की स्थापना की गई।

घाटी में अशांति फैलाने का आरोप -

एनआईए के मुताबिक हाफिद सईद ने हुर्रियत कांफ्रेंस के नेताओं के साथ मिलकर हवाला और दूसरे चैनलों के जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन का लेन-देन किया। इस धन का उपयोग वे घाटी में अशांति फैलाने , सुरक्षा बलों पर हमला करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। इसकी सूचना गृह मंत्रालय को मिलने के बाद एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए और यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 38, 39 और 40 के तहत केस दर्ज किया था।

Updated : 12 April 2022 10:49 AM GMT
Tags:    
author-thhumb

स्वदेश डेस्क

वेब डेस्क


Next Story
Top