रेणुकास्वामी हत्याकांड: कर्नाटक हाई कोर्ट ने आरोपी दर्शन को दी अंतरिम जमानत
कर्नाटक हाई कोर्ट ने आरोपी दर्शन को दी अंतरिम जमानत
रेणुकास्वामी हत्याकांड : कर्नाटक हाई कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड (Renukaswami Murder Case) मामले में मुख्य आरोपी और कन्नड़ अभिनेता दर्शन को अंतरिम जमानत दे दी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) के न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की एकल पीठ ने अभिनेता दर्शन को अंतरिम जमानत दी है। रेणुकास्वामी हत्या मामले में कथित संलिप्तता के लिए दर्शन को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था।
कर्नाटक हाई कोर्ट ने बुधवार को कन्नड़ फिल्म अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को उनकी प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में छह सप्ताह के लिए सशर्त जमानत दी गई है। दर्शन थुगुदीपा को 11 जून को चित्रदुर्ग निवासी रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। तब से आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।
पुलिस जांच के अनुसार, पवित्रा गौड़ा को इंस्टाग्राम पर भद्दे कमेंट भेजने के कारण कथित तौर पर रेणुकास्वामी की हत्या कर दी गई थी। उनका शव 9 जून को बेंगलुरु के सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट परिसर के करीब एक तूफानी जल नाले के पास पाया गया था। अभिनेता दर्शन को जमानत दे दी गई, जिसमें रेनूकास्वामी हत्या मामले में कथित आरोपी को 11 जून को गिरफ्तार किया गया था।
अभिनेता दर्शन के वकील सुनील कुमार ने कहा कि, "उनकी चिकित्सा स्थिति के आधार पर, हमने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया है। उच्च न्यायालय ने उन चिकित्सा दस्तावेजों के आधार पर छह सप्ताह की अवधि के लिए जमानत दी है। उन्हें चिकित्सा उपचार से गुजरना होगा। दर्शन को उसका पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का पालन किया जाएगा।"