नदी को प्रदूषित होने से बचाने क्या किया: अरपा नदी में अवैध उत्खनन पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जबाव

CG High Court on Arpa River Illegal Excavation : छत्तीसगढ़। बिलासपुर की अरपा नदी में अवैध उत्खनन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से शपथ पत्र के साथ जबाव मांगा हैं कि, नदी के संरक्षण और अवैध खनन को रोकने अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव से इस मामले में जवाब तलब किया है।
दरअसल, अरपा नदी में हो रहे अवैध उत्खनन और उसके संरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में लगातार अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई है। इन पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान बिलासपुर नगर निगम ने कोर्ट को जानकारी दी कि अरपा को साफ-सुथरा रखने के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, उसे MIC और सामान्य सभा में मंजूरी दे दी गई है।
अब प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजा गया है। कोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देश दिए कि शासन जल्द इस पर अमल सुनिश्चित करे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए शासन ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, यह जानकारी शपथपूर्वक दी जाए।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि कि पिछले साल बारिश में खनन से बने गहरे गड्ढे में 3 बालिकाओं की डूबकर मौत हो चुकी है। इस घटना को लेकर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है और इस मामले की भी सुनवाई की जा रही है।
