प्रधानपाठक मानसिंह पंडो के निलंबन पर रोक: अनुसूचित जनजाति विशेषाधिकार के दुरुपयोग का था आरोप

अनुसूचित जनजाति विशेषाधिकार के दुरुपयोग का था आरोप
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Suspension order of Principal Mansingh Pando Stayed : रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पंडो जनजाति के प्रधानपाठक मानसिंह पंडो के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि, प्रधानपाठक मानसिंह पंडो पर अनुसूचित जनजाति के विशेषाधिकार का अनुचित लाभ उठाने के आरोप लगे थे।

जानकारी के मुताबिक, प्रधानपाठक मानसिंह पंडो के खिलाफ अनुसूचित जनजाति के विशेषाधिकार का अनुचित लाभ उठाने की शिकायत के बाद जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र परीक्षण समिति द्वारा मिली शिकायत की जाँच की गई, जाँच के बाद समिति ने सर्वसमत्ति से मानसिंह पंडो के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया था।

जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र परीक्षण समिति द्वारा की गई इस कार्रवाई से नाराज मानसिंह पंडो ने इस फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई तक प्रधानपाठक मानसिंह पंडो के निलंबन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की है।

गौरतलब है कि मानसिंह पंडो के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था। अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अगली सुनवाई तक उनके निलंबन पर रोक लगा दी गई है।




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