सरकारी गाड़ी पर केक काटने का विवाद: हाईकोर्ट में सीएस का शपथ पत्र, दोषी DSP की पत्नी पर जुर्माना

Controversy over Cutting Cake on Government Vehicle : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में तैनात 12वीं बटालियन के डीएसपी तस्लीम आरिफ की पत्नी द्वारा सरकारी गाड़ी में जन्मदिन मनाने का मामला सुर्खियों में रहा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल हुआ, जिसमें डीएसपी की पत्नी नीली बत्ती लगी सरकारी गाड़ी के बोनट पर चढ़कर केक काटती नजर आईं। साथ ही, अन्य महिलाएं गाड़ी के दरवाजों से लटक रही थीं और सनरूफ से बाहर निकल रही थीं।
यह मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है, जहां गुरुवार को मुख्य सचिव की ओर से शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ पत्र में बताया गया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, चालान प्रस्तुत किया गया और दोषी महिला पर जुर्माना लगाया गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त 2025 में निर्धारित की है।
गाड़ी के सनरूफ और दरवाजों पर स्टंट
घटना में शामिल गाड़ी एक सफेद रंग की महिंद्रा एक्सयूवी 700 थी, जो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए आरक्षित है और इस पर नीली बत्ती लगी थी। वायरल वीडियो में देखा गया कि डीएसपी की पत्नी गाड़ी के बोनट पर बैठकर केक काट रही थीं, जबकि अन्य महिलाएं गाड़ी के सनरूफ और दरवाजों से बाहर निकलकर स्टंट कर रही थीं।
इस दौरान ड्राइवर ने लापरवाही से गाड़ी चलाई, जिसमें दरवाजे, सनरूफ, और डिक्की खुले हुए थे। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि ड्राइवर ने गाड़ी को असुरक्षित और लापरवाह तरीके से चलाया, जिसके आधार पर उसके खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया।
हाईकोर्ट की कार्रवाई
हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को कार्रवाई की स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव ने कोर्ट को सूचित किया कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। दोषी पर जुर्माना लगाया गया है, और आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
कोर्ट ने इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्ती बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है। डिवीजन बेंच ने अगली सुनवाई के लिए अगस्त 2025 की तारीख निर्धारित की है, ताकि मामले की प्रगति की समीक्षा की जा सके।
बता दें कि, यह पहला मामला नहीं है जब सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के आयोजन को लेकर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया हो। इसी साल जनवरी में रायपुर के एक मॉल संचालक द्वारा अपने बेटे का जन्मदिन बीच चौराहे पर केक काटकर मनाने का मामला सामने आया था।
इस घटना के बाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन को सड़कों, राजमार्गों और गलियों में जन्मदिन समारोहों और उपद्रव को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाइयों की जानकारी देने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने इस तरह की घटनाओं को सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा माना है।
