उपभोक्ता करा लें KYC, वरना नहीं मिलेगा सिलेंडर

उपभोक्ता करा लें KYC, वरना नहीं मिलेगा सिलेंडर
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गैस कंपनियों ने एक बार फिर कहा है कि जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपना KYC नहीं करवाया है, वे तत्काल अपना KYC करा लें। ऐसा नहीं करने पर आने वाले दिनों में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि फर्जी कनेक्शनों पर लगाम कसने के लिए सरकार ने KYC अनिवार्य किया है, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुँचे। वहीं दूसरी ओर ऑयल कंपनियों ने रेगुलेटर और पाइप की बिक्री के लिए भी नया नियम लागू किया है। इसके तहत अब केवल कनेक्शन नंबर से ही रेगुलेटर और पाइप मिल सकेंगे।

रिकॉर्ड रहे इसलिए बनाई जा रही व्यवस्था

गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि ऑयल कंपनियों को पाइप बदलने का रिकॉर्ड रखने के लिए यह नई व्यवस्था बनाई जा रही है। तेल कंपनियों ने रेगुलेटर और पाइप की बिक्री के लिए लागू किया नया नियम — AADHAAR e-KYC।

रेगुलेटर-पाइप खरीदने के लिए भी नए नियम

ऑयल कंपनियों ने उपभोक्ताओं से कहा है कि वे कंपनी के ही पाइप का उपयोग करें और कम से कम हर पाँच साल में इसे बदलें। गैस एजेंसी संचालकों ने बताया कि अब बिना कनेक्शन नंबर दर्ज किए एजेंसियों से पाइप नहीं बेचा जा सकेगा। ग्राहक के कनेक्शन नंबर पर इसकी बिक्री दर्ज की जाएगी। भविष्य में यदि कोई दुर्घटना होती है, तो पाँच वर्ष में रसोई गैस पाइप बदलने के आधार पर क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

हर पांच साल में पाइप बदलना होगा

ग्राहक एजेंसी से पाइप लेगा तो उसके कनेक्शन नंबर पर इसे दर्ज कर दिया जाएगा। इससे यह पता चलेगा कि ग्राहक ने कब नया पाइप लगाया था। भविष्य में इसी आधार पर ग्राहकों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेजने की व्यवस्था भी हो सकती है। इसी तरह रेगुलेटर भी कनेक्शन नंबर के आधार पर खरीदा जा सकेगा। ऑयल कंपनियां इन दिनों सभी डिस्ट्रीब्यूटर और ग्राहकों को लगातार जागरूक कर रही हैं। ऑयल कंपनियों का कहना है कि पाँच वर्ष में पाइप बदलने से लीकेज की समस्या नहीं होती। एजेंसियों पर बिकने वाला पाइप बहुत मजबूत होता है। हाल के वर्षों में पाइप में लीकेज से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए ऑयल कंपनियां लगातार ग्राहकों को जागरूक कर रही हैं।

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