हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अविवाहित बेटी की संपत्ति पर दत्तक पिता का कोई हक नहीं, याचिका खारिज

अविवाहित बेटी की संपत्ति पर दत्तक पिता का कोई हक नहीं, याचिका खारिज
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Chhattisgarh High Court Decision :बिलासपुर। अविवाहित बेटी की मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति पर अधिकार को लेकर दत्तक पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच ने कहा कि दत्तक पिता को अविवाहित पुत्री की संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं बनाया जा सकता।

हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी कहा कि दत्तक पुत्री के दस्तावेजों के नामिनी होने के आधार पर उसे उत्तराधिकारी नहीं माना जा सकता है और ना ही यह पर्याप्त है। दत्तक पिता अविवाहित पुत्री की बैंक, बीमा या अन्य चल अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता।

ये है पूरा मामला

दरअसल, रायगढ़ जिला के पुसौर निवासी पंचराम पटेल पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद में कार्यरत था। उसकी शादी 1987 को फुलकुमारी पटेल के साथ हुई थी। फुलकुमारी पटेल से एक पुत्री ज्योति पटेल का जन्म हुआ। 7 मई 1993 को पत्नी फुलकुमारी ससुराल छोड़कर चली गई। पुत्री ज्योति अपने दादा कमलधर के साथ रहती थी।

26 जून 1999 को सेवाकाल के दौरान पंचराम पटेल (पुलिस विभाग में कांस्टेबल) की मृत्यु हो गई। इसके बाद दादा कमलधर पटेल का भी निधन हो गया। इसके बाद पंचराम के बड़े भाई अपीलकर्ता खितिभूषण ने ज्योति पटेल को पुत्री के रूप में विधिवत गोद लिया एवं अपने साथ रख भरण पोषण, शिक्षा व पूरा लालन पालन किया।

ज्योति पटेल को पुलिस विभाग में अनुकंपा नियुक्ति मिली। दुर्भाग्यवश 17 सितंबर 2014 को अविवाहित अवस्था में ज्योति की मृत्यु हो गई। मृतक दत्तक पुत्री के सभी बैंक, बीमा पॉलिसी एवं अन्य दस्तावेज में दत्तक पिता ही नॉमिनी है। बेटी की मौत के बाद उसके खाते में जमा राशि प्राप्त करने दत्तक पिता ने सिविल न्यायालय में आवेदन पेश किया था। आवेदन निरस्त होने के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील पेश की थी। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दत्तक पिता द्बारा सिविल न्यायालय से पारित आदेश के खिलाफ पेश अपील को खारिज कर दिया है।



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