GST टीम की बड़ी कार्रवाई: 26 करोड़ की टैक्स चोरी मामले में लोहा कारोबारी गिरफ्तार, आज होगी कोर्ट में पेशी

26 करोड़ की टैक्स चोरी मामले में लोहा कारोबारी गिरफ्तार, आज होगी कोर्ट में पेशी
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26 Crore Tax Evasion Case : छत्तीसगढ़। रायपुर में स्टेट जीएसटी विभाग ने टैक्स चोरी के एक बड़े मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए लोहा कारोबारी अमन अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अमन अग्रवाल, जो अगस्त्य एंटरप्राइजेज और अग्रवाल एंटरप्राइजेज के संचालक हैं, पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न बोगस फर्मों के जरिए 2023 से 2025 तक 144 करोड़ रुपये की फर्जी खरीद दिखाकर लगभग 26 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की। इस कार्रवाई से शासन को हुए भारी राजस्व नुकसान की भरपाई की उम्मीद है।

बोगस फर्मों के जरिए टैक्स चोरी

अमन अग्रवाल ने कई फर्जी फर्मों के नाम पर 144 करोड़ रुपये की खरीद दिखाई, जिसमें से उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दुरुपयोग कर अन्य जिलों के व्यापारियों को लाभ पहुंचाया। इन फर्जी फर्मों में हुसैनी इंटरप्राइजेस, धन लक्ष्मी इंटरप्राइजेस, महावीर इंटरप्राइजेस, यूनिक इंटरप्राइजेस, अंसारी ट्रेडर्स, विनायक वेंचर्स, ललित ट्रेडलिंक और अगस्त्या इंटरप्राइजेस शामिल हैं। इन फर्मों के जरिए की गई फर्जी खरीद से शासन को 26 करोड़ रुपये का टैक्स नुकसान हुआ। जीएसटी विभाग ने इस मामले में गहन जांच के बाद यह कार्रवाई की।

मृतक के नाम पर फर्जीवाड़ा

जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि अमन अग्रवाल ने उन व्यक्तियों के नाम पर बोगस फर्म बनाईं, जिनकी मृत्यु 2010 में हो चुकी थी। इसके बावजूद, 2013 और 2015 में इन मृत व्यक्तियों के नाम से खरीद दिखाई गई। यह फर्जीवाड़ा टैक्स चोरी का एक सुनियोजित तरीका था, जिसमें जाली दस्तावेजों का उपयोग कर शासन को भारी नुकसान पहुंचाया गया।

जीएसटी विभाग की कार्रवाई

स्टेट जीएसटी की टीम ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अमन अग्रवाल को हिरासत में लिया है। उन्हें 11 जून 2025 को न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहां मामले की सुनवाई होगी। जीएसटी विभाग ने इस कार्रवाई को टैक्स चोरी के खिलाफ अपनी सख्त नीति का हिस्सा बताया है। विभाग का कहना है कि इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, और भविष्य में भी ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी ताकि शासन को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

टैक्स चोरी के खिलाफ सख्ती

जीएसटी विभाग ने व्यापारियों से अपील की है कि वे जीएसटी नियमों का पालन करें और किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों से बचें। जीएसटी अधिकारी ने कहा कि, इस कार्रवाई से अन्य कारोबारियों के लिए भी एक चेतावनी है कि टैक्स चोरी के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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