छत्तीसगढ़ के 8 लाख मतदाता ‘सी कैटेगरी’ में, दस्तावेज नहीं दिए तो कट सकता है नाम

छत्तीसगढ़ के 8 लाख मतदाता ‘सी कैटेगरी’ में, दस्तावेज नहीं दिए तो कट सकता है नाम
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निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) की समय-सीमा बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दी है। इस निर्णय से उन मतदाताओं को राहत मिली है, जिनके गणना प्रपत्र अधूरे रह गए थे या आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा नहीं हो सके थे।

प्रदेश में कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से नवंबर के अंत तक 1 करोड़ 82 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है।

एसआईआर के तहत मतदाताओं को ए, बी और सी-तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ए और बी कैटेगरी के मतदाताओं के प्रपत्रों की दोबारा जांच की जा रही है, जबकि सी कैटेगरी के मतदाताओं को अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में लगभग 8 लाख और रायपुर जिले में करीब 80 हजार मतदाता सी कैटेगरी में रखे गए हैं।

तीन कैटेगरी में मतदाता सूची तैयार

जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्रों में कोई त्रुटि नहीं है और सभी दस्तावेज पूर्ण हैं, उन्हें ए कैटेगरी में रखा गया है। वहीं बी कैटेगरी में वे मतदाता शामिल हैं, जिनके प्रपत्र तो सही हैं, लेकिन उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की सत्यता की जांच अभी शेष है। शेष अन्य मतदाताओं को सी कैटेगरी में शामिल किया गया है।

2003 की सूची में नाम नहीं होने पर सी कैटेगरी

सी कैटेगरी में वे मतदाता शामिल हैं, जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं था या जिन्होंने फार्म भरते समय अपने माता-पिता की वोटर आईडी से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इन मतदाताओं को वर्ष 2003 में संबंधित विधानसभा क्षेत्र का निवासी होने से जुड़े प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

निर्धारित समय-सीमा में दस्तावेज या जानकारी जमा नहीं करने की स्थिति में उनका नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका भी है।

सी कैटेगरी को सुनवाई के दौरान देने होंगे दस्तावेज

सी कैटेगरी में रखे गए मतदाताओं को सुनवाई के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। फिलहाल विभाग के अधिकारियों द्वारा 1 करोड़ 82 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है।

एसआईआर की प्रमुख तिथियां

• गणना प्रपत्र भरने की अवधि: 4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक

• प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन: 23 दिसंबर 2025

• दावा-आपत्ति की अवधि: 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026

• सुनवाई एवं सत्यापन: 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026

• अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 21 फरवरी 2026

मैसेज के माध्यम से किया जाएगा संपर्क

मतदाताओं से संपर्क के लिए निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी करने के साथ-साथ मोबाइल संदेश (एसएमएस) भेजने की भी व्यवस्था की है। जिन मतदाताओं की जानकारी अधूरी है या जिन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, उन्हें फोन और मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए।

जन्म तिथि के आधार पर दस्तावेज

एसआईआर के दौरान सी कैटेगरी में आए मतदाताओं को जन्म से संबंधित प्रमाणिक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए जन्म तिथि के आधार पर तीन श्रेणियां निर्धारित की हैं।

• यदि मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो उसे अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा।

• 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले मतदाताओं को अपना और माता-पिता दोनों के जन्म स्थान से संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा।

• 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को अपना तथा माता-पिता के जन्म स्थान के प्रमाणिक दस्तावेज जमा करने होंगे।

अधिकारियों का कहना है कि यह प्रारंभिक आंकड़ा है, जिसमें आगे बदलाव संभव है।

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