Supreme Court: इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के आपत्तिजनक कार्टून बनाने के मामले में इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत पर 14 जुलाई को सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
एक कार्टून को लेकर हेमंत के खिलाफ इंदौर में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके खिलाफ हेमंत अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने हेमंत की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि हेमंत मालवीय से हिरासत में पूछताछ (Custodial Interrogation) की जरूरत है।
हेमंत मालवीय की ओर से दलील दी गई थी कि, वो कार्टून एक सहज हास्य-व्यंग्य था। उसे सिर्फ उनके फेसबुक पेज पर साझा किया गया लेकिन कोर्ट ने माना कि इस तरह के कार्टून सार्वजनिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के अनुसार धारा 41(1)(b) CrPC के तहत गिरफ्तारी उचित मानी जा सकती है। हेमंत के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के अर्नेश कुमार के एक फैसले का भी उल्लेख किया लेकिन कोर्ट ने इसके आधार पर लाभ देने से इंकार कर दिया था।
एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने मामले का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में किया। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा कि, अदालत इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगा।
