मालेगांव ब्लास्ट केस: पूर्व भाजपा MP प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 लोग बरी, नहीं मिले कोई सबूत

Malegaon Blast Case News : पूर्व भाजपा MP प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 लोग बरी, नहीं मिले कोई सबूत
Malegaon Blast Case News : मुंबई की एनआईए अदालत ने गुरुवार को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में फैसला सुनाया। इस मामले की सुनवाई, जिसमें भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित भी आरोपी हैं, 2018 में शुरू हुई थी। विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी द्वारा फैसला सुनाया गया जिसके अनुसार मामले में सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया गया।
इन आरोपियों में साध्वी प्रज्ञा समेत ये लोग थे शामिल :
1)साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
2)मेजर रमेश शिवजी उपाध्याय
3)समीर शरद कुलकर्णी
4)अजय एकनाथ राहिरकर
5)प्रसाद श्रीकांत पुरोहित
6)सुधाकर उदयभान धर द्विवेदी/दयानंद पांडे
7)सुधाकर ओंकारनाथ चतुर्वेदी
विस्फोट के आरोप में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय समेत सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मामला UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम), आर्म्स एक्ट, साजिश और हत्या सहित कई गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया गया था।
एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सबको बरी कर दिया है। 17 साल पहले 29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव में नवरात्रि से ठीक पहले जबरदस्त विस्फोट हुआ था। इस धमाके में 6 लोग मारे गए थे जबकि 100 से ज्यादा घायल हुए थे। मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने 19 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा कि, पर्याप्त सबूत नहीं होने के चलते सभी आरोपी दोषमुक्त किए जाते हैं।
अदालत ने माना कि, धमाका हुआ लेकिन यह साबित नहीं हुआ कि बम मोटरसाइकिल में रखा था। इस केस में 3 जांच एजेंसियां, 4 जज बदले गए। 6 लोग मारे गए लेकिन किसने मारे? ये सवाल जस का तस है।
इनकी हुई थी मौत :
सैय्यद अजहर, 19 साल
मुश्ताक शेख यूसुफ, 24 साल
शेख रफीक शेख मुस्तफा, 42 साल
फरहीन उर्फ शगुप्ता शेख लियाकत, 10 साल
इरफान जियाउल्ला खान, 20 साल
हारुन मोहम्मद शाह, 70 साल
